बैंक धोखाधड़ी मामला : नितिन जौहरी की जमानत याचिका खारिज

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नई दिल्ली, 27 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंकों से धोखाधड़ी के आरोपित भूषण स्टील के पूर्व चीफ फाइनेंशियल अफसर नितिन जौहरी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सितम्बर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने नितिन जौहरी को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत को निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वो नितिन जौहरी की जमानत पर नए सिरे से विचार करें।

14 अगस्त,2019 को हाईकोर्ट ने नितिन जौहरी को जमानत दे दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए नितिन जौहरी की जमानत पर नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया था।

जौहरी पर अलग-अलग बैंकों में फर्जी दस्तावेज जमा करने के आरोप हैं। जौहरी ने 2014-15 से लेकर एक निश्चित समय में बीस हजार करोड़ रुपये के लेटर ऑफ क्रेडिट फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जारी करवाए। इस तरह भूषण स्टील ने वर्किंग कैपिटल जुटाई ताकि लोन एनपीए घोषित ना हो।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय


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